Etah News: जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से एटा में दो मामलों में आरोपियों को सजा

 

एटा, 27 अगस्त। जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो अलग–अलग मामलों में आरोपियों को कठोर सजा सुनाई।


थाना जलेसर क्षेत्र के मु.अ.सं. 311/2012 धारा 364ए, 368 भादवि से जुड़े प्रकरण में अभियुक्त राजू पुत्र राजपाल, राकेश पुत्र राजेंद्र सिंह, बाबू धीमर पुत्र मटरू, हेमंत पुत्र यादकरन कुशवाह और कश्मीरी पत्नी इंदल को मा० एफटीसी-02 कोर्ट एटा ने आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला 01 मई 2012 की घटना से संबंधित है।


इसी प्रकार थाना नयागांव क्षेत्र के मु.अ.सं. 50/2013 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त योगेंद्र बहेलिया पुत्र जवाहर निवासी रजपुरा को मा० एडीजे-01 कोर्ट एटा ने 01 वर्ष 07 माह का कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 16 मार्च 2013 की घटना से संबंधित है।


यह कार्रवाई जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय भूमिका और प्रभावी पैरवी का परिणाम मानी जा रही है।

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