जिला संवाददाता मोरध्वज कुमार
JSK News
गंजडुण्डवारा (कासगंज): नगर पालिका परिषद गंजडुण्डवारा में बोर्ड बैठक न बुलाए जाने को लेकर सभासदों और अध्यक्ष के बीच तकरार बढ़ती नजर आ रही है। सभासदों ने एकजुट होकर नगर पालिका अधिनियम की धाराओं का हवाला देते हुए एक मांग पत्र सौंपा है,
मुख्य शिकायतें
सभासदों द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 86(1) के तहत हर माह कम से कम एक बोर्ड बैठक होनी अनिवार्य है। सभासदों का आरोप है कि अध्यक्ष के 30 माह के कार्यकाल में केवल लगभग 12 बैठकें ही आयोजित की गई हैं। उन्होंने इसे कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता और नियम विरुद्ध आचरण करार दिया है।
इन 5 प्रमुख मुद्दों पर बैठक की मांग
सभासदों ने अधिनियम की धारा 86(2) के तहत विशेष बैठक बुलाने की मांग करते हुए निम्नलिखित एजेंडे रखे हैं:
पिछली बोर्ड बैठक की पुष्टि: पिछली बैठकों के निर्णयों की समीक्षा।
आउटसोर्सिंग बजट: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आउटसोर्स कर्मियों की समीक्षा।
अधिकारों का प्रयोग: बोर्ड की शक्तियों को नियमानुसार बोर्ड में ही निहित करना।.
1- पिछली बोर्ड बैठक की पुष्टि के संबंध में विचार्थ बोर्ड
2 आउटसोर्स कर्मियों के वित्तीय वर्ष 25 - 26 की समीक्षा पर विचारार्थ बोर्ड
3 नगर पालिका अधिनियम 1916 के धारा 94 (6) उपयोग कर बोर्ड के अधिकार बोर्ड में निहित करने के संबंध में विचारार्थ बोर्ड
4 नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को गरम वर्दी और गरीब और असहाय व्यक्तियों को कंबल वितरण
5 अलाव की व्यवस्था: नगर के प्रमुख चौराहों पर ठंड से राहत के लिए अलाव जलवाना
नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 24 के सभासद के मुदस्सिर ने गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित करने की खास मांग की है
नगर पालिका परिषद के सभासदों ने उच्चाधिकारियों को भेजी गई प्रतिलिपि
अपनी मांगों को मजबूती से रखने के लिए सभासदों ने इस पत्र की प्रतियां आयुक्त (अलीगढ़ मण्डल), जिलाधिकारी (कासगंज) और अधिशासी अधिकारी को भी प्रेषित की हैं।

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