UP News : यूपी में बिना पैन कार्ड नहीं होगी संपत्ति रजिस्ट्री, सरकार का आदेश जारी

 


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी निर्देशों के अनुसार अब राज्य में किसी भी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री बिना पैन कार्ड के नहीं की जा सकेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति के लेनदेन में पैन कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय संदिग्ध और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। लंबे समय से संपत्ति की खरीद-फरोख्त में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में पैन कार्ड को अनिवार्य करने से लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहेगा और वित्तीय गतिविधियों पर निगरानी मजबूत होगी।

नए आदेश के लागू होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालयों में संपत्ति क्रय-विक्रय से जुड़े सभी पक्षों को पैन कार्ड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

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