Etah News: दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 8 साल की सजा, ₹30,500 जुर्माना


संवाददाता विपिन शाक्य 

एटा। जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते गुरुवार को एटा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में कड़ा फैसला सुनाया। थाना सकीट क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास और ₹30,500 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।


मामला 4 अप्रैल 2023 का है, जब थाना सकीट में मु0अ0सं0 69/2023 धारा 498ए, 304बी, 323, 504 भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग दर्ज हुआ था। अभियुक्त अजयपाल सिंह पुत्र पन्नालाल निवासी भगवन्तपुर थाना सकीट पर पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मौत का जिम्मेदार होने का आरोप था।


मा0 न्यायालय रेप पोक्सो-01/गैंगस्टर कोर्ट एटा ने सुनवाई पूरी कर गुरुवार को फैसला सुनाया। अभियुक्त को 8 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा साथ ही अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।


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