Etah News: दहेज हत्या मामले में तीनों आरोपी दोषी, कोर्ट ने सुनाई 10-10 वर्ष की कठोर सजा



एटा। चार वर्ष पूर्व नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में जिला जज कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह प्रकरण थाना पिलुआ क्षेत्र के ग्राम धर्मपुर ततारपुर का है, जहां 20 सितंबर 2021 को नवविवाहिता की दहेज विवाद के चलते मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मृतका के पति अजयपाल सिंह पुत्र हरि सिंह, ससुर हरि सिंह पुत्र श्रवण सिंह तथा एक महिला रिश्तेदार को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ धारा 323, 498A, 304B, 302 भादवि तथा 4 डीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपदीय मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई और अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर दंड सुनाया। पुलिस और अभियोजन विभाग ने इस निर्णय को न्याय की बड़ी जीत बताया है। वहीं पीड़ित परिवार ने कहा कि चार वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद उनकी बेटी को न्याय मिला है।

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